उप्र कृषि विभाग ने लघु तालाब योजना का लाभ देने को किसानों से मांगा आवेदन

कानपुर,02 अप्रैल(हि.स.)। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत घटक 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के उपघटक 'अदर इंटरवेंशन' के अंतर्गत कृषि विभाग ने वर्षा जल संचयन के लिए निजी भूमि खेत तालाब योजना में वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए एक नई लघु तालाब योजना के लिए आवेदन मांगा है। इस योजना के तहत किसानों को पचास प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। यह जानकारी मंगलवार को कानपुर भूमि संरक्षण अधिकारी आर.पी. कुशवाहा ने दी।

उन्होंने बताया कि निजी भूमि तालाब योजना के तहत छोटे किसानों को लाभ देने के लिए उप्र कृषि विभाग ने इस वित्तीय वर्ष के लिए एक नई और कम लागत की योजना शुरू की है। जिसकी लागत एक लाख पांच हजार रूपए है। किसान को इस योजना के तहत पचास फीसदी अनुदान राशि सरकार देगी।

लघु तालाब योजना में 22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और तीन मीटर गहरा तालाब तैयार करना है। केन्द्र व राज्य सरकार ने प्रदेश के छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे शुरू किया है। जिससे अधिक से अधिक किसान सरकार से सहयोग लेकर वर्षा जल संचयन योजना में सरकार का सहयोग कर सकें।

उन्होंने बताया कि तालाब बनाने वाले किसानों को अनुदान राशि देने के साथ अन्य बहुत लाभ सरकार मुहैया कराएगी। कृषि विभाग ने इसके लिए मार्च माह से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। यह पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/राम बहादुर/बृजनंदन

   

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