रुद्रपुर की तत्कालीन डीएफओ डॉ अभिलाषा को हाई कोर्ट से राहत

नैनीताल, 05 अप्रैल (हि.स.)। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सेंट्रल रुद्रपुर की तत्कालीन डीएफओ डॉ अभिलाषा के खिलाफ तत्कालीन जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ उन्हें दी गई चार्जशीट पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने चार्जशीट पर रोक लगा दी है।

सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि डॉ अभिलाषा पर लगाए गए आरोपों के दस्तावेज अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पहले उन्हें उपलब्ध कराए गए थे या नहीं, इसपर स्पष्टीकरण देने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 मई की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार रुद्रपुर की तत्कालीन डीएफओ डॉ अभिलाषा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि जब वो गर्भवती थीं, उस दौरान शासकीय कार्यों में प्रतिभाग न करने को लेकर उनके खिलाफ तत्कालीन जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें एक पत्र के आधार पर कारण बताओ नोटिस दिया गया। बाद में उनके खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई। उनके द्वारा इस चार्जशीट को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में चुनौती दी गयी परन्तु अधिकरण ने चार्जशीट को निरस्त नहीं किया। इसके खिलाफ उन्होंने आज हाई कोर्ट में इसे निरस्त करने की मांग की। उनके द्वारा याचिका में कहा गया कि जब वे मैटरनिटी लीव पर थीं तो उस समय वे तहसील दिवस में प्रतिभाग नही कर सकीं। जिलाधिकारी द्वारा एक शिकायती पत्र के आधार पर उन्हें पहले कारण बताओ नोटिस दिया गया फिर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए या चार्जशीट को निरस्त किया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी/सत्यवान/दधिबल

   

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