महिला की लज्जा भंग करने के आरोपित का अग्रिम जमानत पत्र खारिज

नैनीताल, 07 अप्रैल (हि.स.)। महिला की लज्जा भंग करने के आरोपित के अग्रिम जमानत पत्र को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। इसके बाद आरोपित पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है।

इस मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय में आरोपित के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बताया कि उसके विरुद्ध पीडिता की याचिका पर बीते माह 11 मार्च को चंदन सिंह बंगारी के विरुद्ध थाना ऊंचाकोट में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 354ए, बी, सी व डी तथा 504 के तहत अभियोग दर्ज किया गया था।

उस पर आरोप है कि 9 अप्रैल की रात्रि आरोपित चंदन बंगारी शराब पीकर पीड़िता के घर गया और गंदे-गंदे इशारे करने लगा। पीड़िता के माता-पिता ने उसे समझाया तो चला गया, लेकिन जब रात्रि को पीड़िता खाना खाने के बाद बर्तन धोने बाहर गई तो उसने पीड़िता पर हमला कर दिया। उसके कपड़े फाड़े और आपराधिक बल प्रयोग कर पीड़िता की छाती में बैठ गया। पीडिता अपने माता-पिता को संबोधित कर बहुत चिल्लाई तो उसकी मां और छोटी बहन बाहर आये। इस पर आरोपित कूद कर अपने खेत में चला गया और पत्थर मारने लगा तथा गंदी-गंदी गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद पीड़िता ने अपनी सुरक्षा के लिये 112 आपातकालीन नंबर पर, महिला आयोग को 1000 नंबर पर और 100 नंबर पर पुलिस को सहायता के लिए भी कॉल किया लेकिन कोई सहायता नही मिली।

शर्मा ने न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बताया कि पीड़िता ने आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोपित के विरुद्ध बयान दर्ज कराये हैं। विवेचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आरोपित फरार है और विवेचना में भी सहयोग नही कर रहा है। लिहाजा जमानत स्वीकार होने पर अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग कर सकता है। विवेचना के दौरान गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

नैनीताल जनपद की बेतालघाट तहसील में चंदन सिंह बंगारी पुत्र भगवत सिंह निवासी ग्राम मल्लागांव पट्टी ऊंचाकोट तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल पर रात्रि में एक युवती के घर में शराब पीकर घुसने और गंदे इशारे करने, उसके कपड़े फाड़ने आदि बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में पिछले माह अभियोग दर्ज होने के बाद से आरोपित फरार चल रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी/रामानुज

   

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