छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः अनवर और अरविंद को 2 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

- आरोपित अरविंद सिंह ने मांगी इच्छा मृत्यु

रायपुर, 18 अप्रैल (हि.स.)। छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ के शराब घोटाले में 14 दिन की रिमांड के बाद कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया। अनवर ढेबर और अरविंद सिंह दो मई तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे। भूपेश बघेल सरकार में हुए दो हजार करोड़ के कथित शराब घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आए अनवर ढेबर और अरविंद सिंह की तीसरी रिमांड खत्म होने पर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया।

तीसरे आरोपित अरुणपति त्रिपाठी (एपी) 25 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में रहेंगे। आरोपित अरविंद सिंह ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। कोर्ट में पेशी के बीच उन्होंने यह मांग की इस पर कोर्ट ने कहा कि वकील से आवेदन लगाने के बाद इस पर अलग से सुनवाई होगी।

ईओडब्ल्यू ने न्यायिक रिमांड के दौरान अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को अलग अलग जेल में रखने का कोर्ट के समक्ष आवेदन लगाया है ।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में रायपुर के महापौर एवं कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर को मई में भी गिरफ्तार किया था।

तीन अप्रैल को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से निकलते ही ईओडब्ल्यू की टीम ने अरविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद चार अप्रैल को अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अरुणपति त्रिपाठी को बिहार से पकड़ा गया।

ईओडब्ल्यू के अफसरों को इस सिंडिकेट से जुड़े छह से ज्यादा और लोगों की जानकारी मिली है, जिन्हें जांच के दायरे में लाने की तैयारी अफसर कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में इन सभी लोगों को नोटिस जारी करके बुलाया जाएगा। इनमें रिटायर्ड आईएएस अफसरों के अलावा आबकारी विभाग के अधिकारी और शराब के डिस्टलर्स शामिल हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / केशव शर्मा/प्रभात

   

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