बिलकिस बानो केस : पेरोल के लिए एक और दोषी ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

अहमदाबाद, 18 फरवरी (हि.स.)। बिलकिस बानो गैंगरेप केस में एक और दोषी ने पेरोल के लिए याचिका दायर की है। परिवार में विवाह समारोह को लेकर रिहाई की मांग की गई है। दोषी रमेश चंदना के घर पर भतीजी की शादी है। इसे लेकर पेरोल पर रिहाई की मांग की गई है।

बिलकिस बानो केस में दोषी ठहराए सभी 10 लोगों को गुजरात सरकार ने माफी दी थी। इसके बाद सभी को रिहा कर दिया गया था। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस रिहाई पर आपत्ति जताई और माफी रद्द कर दी। इसके बाद सभी दोषियों को दोबारा जेल भेजा गया था। इससे पूर्व एक दोषी प्रदीप मोढिया ने पेरोल के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया था। इसके बाद प्रदीप को 7 से 11 फरवरी तक गोधरा जिला जेल से रिहा किया गया था। अब दूसरे कैदी रमेश चंदना ने रिहाई के लिए पेरोल के आधार पर याचिका दी है।

चंदना के वकील खुशबू व्यास ने जज को बताया कि 5 मार्च को रमेश की भतीजी की शादी है। इसमें वह शामिल होना चाहता है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार के शपथपत्र के अनुसार चंदना ने 2008 में जेल जाने के बाद से 1198 दिनों की पेरोल और 378 दिनों का अवकाश लिया है। अगस्त 2022 में आजीवन कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को जेल से असमय मुक्त किया गया था।

राज्य सरकार ने 1992 की नीति के अनुसार जेल से रिहाई संबंधी आवेदनों पर प्रक्रिया की थी। जेल की सजा के दौरान उनके अच्छे व्यवहार को लेकर जेल से मुक्त किया गया था। जनवरी, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों की रिहाई संबंधी माफी की सजा को रद्द कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि 2002 के इस केस की सुनवाई महाराष्ट्र में होने की वजह से राज्य सरकार को दोषियों को असमय मुक्त करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को दो सप्ताह के अंदर जेल वापस भेजने का आदेश जारी किया था। सभी दोषी 14 साल जेल में रहने के बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 में गोधरा जिला जेल से मुक्त किए गए थे। बाद में सभी ने 21 जनवरी को गोधरा जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।

हिन्दुस्थान समाचार/ बिनोद/वीरेन्द्र

   

सम्बंधित खबर