मुरादाबाद के चार मदरसों पर लटकी तलवार, लग सकता है ताला
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- Mar 24, 2024
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मुरादाबाद, 24 मार्च (हि.स.)। दो दिन पहले हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान उप्र मदरसा बोर्ड कानून को असंवैधानिक करार दिया था। इस आदेश के साथ ही अनुदानित मदरसों के संचालन पर रोक लगाई जा सकती है। जिसे लेकर जिले के चार मदरसों में तैनात अध्यापक और उसमें अध्ययनरत विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
इन मदरसों में 2160 विद्यार्थी हैं। जिन्हें उर्दू,अरबी,अंग्रेजी,गणित आदि की शिक्षा दी जाती है। चारों मदरसों में 60 से अधिक मदरसा टीचर भी हैं। जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद मदरसों के बंद होने की आशंका को लेकर जिले में चार अनुदानित मदरसे महानगर में मदरसा जाम-ए-उल-हुदा व मदरसा इमदादिया के अलावा भोजपुर और ठाकुरद्वारा में भी एक-एक मदरसे हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि मुरादाबाद जनपद में चार अनुदानित मदरसे हैं। जिनमें करीब 2160 बच्चे, बच्चियां शिक्षा ग्रहण करते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में समाचार पत्रों व टीवी चैनलों के माध्यम से जानकारी मिली हैं। शासन स्तर से इस संबंध में अभी तक किसी तरह का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
हिन्दुस्थान समाचार/निमित/राजेश